वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को राज्यसभा में आज (4 अप्रैल) आधी रात के बाद पारित (Waqf Amendment Bill passed in Rajya Sabha) कर दिया गया है. इस बिल पर सदन में करीब 12 घंटे से अधिक बहस हुई. विधेयक के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 मत पड़े. अब बस राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा.
क्या अब छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्तियों पर कब्जा हटेगा? आपको बता दें कि प्रदेश में वक्फ के पास 7000 से अधिक संपत्तियां हैं. जिनमें से 80% पर अवैध कब्जा किया गया है.
वक्फ संशोधन बिल के संसद से पारित होने के बाद छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने सक्रियता दिखाई है. बोर्ड ने संपत्ति प्रबंधकों को पत्र लिखकर संपत्तियों की जानकारी मांगी है. अब तक 70% संपत्तियों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है, जहां से सूचना मिली है, वहां कब्जाधारियों को नोटिस जारी किए गए हैं.
नए कानून से बदलेगी स्थिति?
वक्फ संशोधन विधेयक (Waqf Board Properties) के लागू होने के बाद संपत्तियों की निगरानी और प्रबंधन अधिक सख्त होगा. इससे अवैध कब्जे हटाने की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है. हालांकि, कानूनी प्रक्रिया में समय लग सकता है, क्योंकि कब्जाधारी भी कानूनी रूप से चुनौती दे सकते हैं.
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