वक्फ संशोधन अधिनियम देशभर में लागू हो गया है. पिछले सप्ताह संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम को मंजूरी मिल गई है. केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करके वक्फ अधिनियम को 8 अप्रैल से प्रभावी कर दिया है.
The Central Government appoints the 8th day of April 2025 as the date on which the provisions of the Waqf Act shall come into force pic.twitter.com/eNKcQt3zLq
— ANI (@ANI) April 8, 2025
संसद के दोनों सदनों से हो चुका पास
संसद में लंबी चर्चा के बाद ये अधिनियम 3 अप्रैल को 288 सांसदों द्वारा पारित कर दिया गया.जबकि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ 232 सांसदों ने मतदान दिया था.
राज्यसभा में भी काफी लंबी चर्चा हुई जिसके बाद विधेयक के पक्ष में 128 सांसदों ने मतदान देकर इसे पारित किया जबकि 95 सांसदों ने इसके विरुद्ध मतदान किया था.
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बना कानून
5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक पर साइन कर दिए. जिसके बाद यह कानून बन गया है. अब यह कानून पूरे देश में लागू हो गया है.
केंद्र ने SC में दाखिल किया कैविएट
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल किया है. इसमें आग्रह किया गया है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली दायर याचिकाओं पर पहले सरकार को सुना जाए. इसके पीछे सरकार का मकसद है कि उसका पक्ष सुने बिना अधिनियम पर कोई प्रतिकूल निर्णय ना लिया जाए.
वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाएं दाखिल
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली कुल 12 याचिकाएं दायर की गई हैं. कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती दी है. अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है.
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