Balodabazar: बलौदाबाजार आगजनी, हिंसा मामले में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की जमानत अर्जी को सीजेएम न्यायालय ने मंगलवार को खारिज कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि आरोपित को जमानत पर रिहा करने की शक्ति इस न्यायालय में नहीं है.
FIR में कितनी धाराएं हुई दर्ज?
बता दें कि बलौदाबाजार पुलिस ने देवेंद्र यादव के खिलाफ धारा 153A, 501(1), 505(1)B, 501(1)C, 109, 120 B, 147, 148, 149, 186, 353,332, 333,307,435,436,341,427 भादवि और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 03, 04 के तहत शहरी कोतवाली में FIR दर्ज कराई थी.
सोमवार को न्यायालय में विधयक की अधिवक्ता अनादि शंकर मिश्रा ने कोर्ट में यह तर्क रखा की पुलीस ने बलौदाबाजार हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी मामले में दर्ज की गई 13 प्रकारणों में से 12 में चालान पेश किया है परंतु 1 प्रकारण पर पुलिस जानबुझकर राजनीतिक व्देष के कारण चालान जारी करने में देरी कर रही है. उनका कहने है कि पुलिस के पास विधायक यादव के खिलाफ कोई पुक्ता साक्ष्य और सबूत नहीं है. बता दें कि सोमवार को जमानत की अर्जी की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था.
मामले को देखते हुए पुलिस ने कई बार पुछताछ के लिए नोटिस जारी किया फिर उसके बाद एक एसआईटी टीम ने 17 अगस्त को भिलाई नगर से विधयक यादव को गिरफ्तार किया था. गौरतलब है कि सीजीएम अजय कुमार खाखा ने आज विधयक यादव की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है और उन्हें रयपुर सेंट्रल जेल में भेजा गया है. विधयक यादव की न्यायिक रिमांड अब तक 4 बार बढ़ चुकी है. इस मामले में पुलिस अब तक 189 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है.