Live-in Relationship: लिव-इन रिलेश्नशिप का ट्रेंड धीरे-धीरे देश में बढ़ने लगा है. लेकिन इसके बावजूद कपल्स की सुरक्षा को लेकर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं. ऐसे में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने लिन-इन में रहने कपल्स को लेकर बड़ा फैसला जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि लिव-इन में रहने वाले वो कप्लस भी सुरक्षा के हकदार है, जिन्होंने पहले से शादी-शुदा क्यों न हो. यशपाल बनाम राज्य सरकार के मामले में सुनावाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि बेशक लिव-इन रिलेश्नशिप समाज और नैतिकता पर गलत प्रभाव डालता है. लेकिन इसके बावजूद लिव-इन रिलेश्नशिप में रहवे वाले कपल्स को सुरक्षा दी जाएगी.
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि लिव-इन रिलेश्नशिप में रहने वाले कपल्स में अगर किसी की शादी हुई है, तो उसके परिवार के सदस्यों और नैतिक निगरानी वालों को होने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सुरक्षा देने का दावा किया है. साथ ही कोर्ट में आगे कहा कि लिव-इन रिलेश्नशिप में रहने वाले जोड़े में से अगर किसी का बच्चा है और वह भी नाबालिक है, तो कोर्ट माता-पिता को बच्चे की देखभाल करने का आदेश दिया है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिंगल बैंच ने जो बात कहीं थी, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने उसका जवाब देते हुए ये बात कही है.
जानें क्या है मामला?
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई लिव-इन रिलेश्नशिप में रहे कपल ने अपने जीवन में आजादी और सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी.