MUDA Land Scam Case: लैंड स्कैम केस में कर्नाटक हाई हाईकोर्ट ने गर्वनर थावरचंद गहलोत के खिलाफ सीएम सिध्दामैया की याचिका को खारिज कर दिया है. सुनवाई के दौरन हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में दिए गए तथ्यों की जांच करने की आवश्यकता है. इसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. साथ ही कोर्ट ने कहा कि अभियोजन की मंजूरी प्रदान करने के लिए राज्यपाल सक्षम प्राधिकारी हैं.
वहीं, इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद हमें बताना चाहिए कि क्या सिद्धारमैया का सीएम पद पर बने रहना सही है? सिद्धारमैया को इस्तीफा देना चाहिए.
उन्होंने आगे कहा कि सीएम सिद्धारमैया ने अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के लोगों के लिए निर्धारित जमीन को लूट लिया. MUDA लैंड़ स्कैम में 5000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ. जिसमें सिद्धारमैया, उनके परिवार और मित्रों को लाभ मिला. कांग्रेस को अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के लोगों की कोई फिकर नहीं है. क्या अब राहुल गांधी ‘भ्रष्टाचार की दुकान’ पर कार्रवाई करेंगे?
बता दें कि MUDA लैंड स्कैम मामला जमीन घेटाले का है. जमीन का एक टुक्ड़ा जो की 3.14 एकड़ का है, ये जमीन सीएम सिध्दारमैया की पत्नी पार्वती के नाम पर रजिस्ट्रर है. इस मामले में कर्नाटक के राज्यपाल ने सीएम सिध्दारमैया के खिलाफ केस चलाने को अनुमति दे दी थी. जिसके बाद सिध्दारमैया ने राज्यपाल के फैसले को कानूनी चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था.
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