Shri Krishna Janmabhoomi Dispute: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है. इस मामले में 16 अक्टूबर को दाखिल 18 वादों की एक साथ सुनवाई करने के 11 जनवरी 2024 के हाईकोर्ट के आदेश को वापस लेने की मांग को लेकर शाही ईदगाह पक्ष ने रिकॉल अर्जी दाखिल की गई थी.
इसकी बहस पूरी होने के बाद जस्टिस मयंक कुमार जैन की पीठ ने आदेश सुरक्षित रख लिया था. मुस्लिम पक्ष ने 11 जनवरी 2024 के आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए रिकॉल अर्जी दाखिल की थी. न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच इस पर सुनवाई कर रही है. दोनों पक्षों ने 16 अक्टूबर को कोर्ट में अपना पक्ष रखा था. मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि सभी वादों में मांगी गई राहतें अलग और असमान हैं. इन्हें एक साथ सुनना सही नहीं है.
साथ ही रिकॉल आवेदन को कोर्ट से स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की थी. वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पाण्डेय की ओर से लिखित में आपत्ति दाखिल की गई थी. अन्य सभी ने मौखिक बहस में आपत्ति कर मुस्लिम पक्ष के रिकॉल आवेदन का विरोध किया था. हाईकोर्ट ने 11 जनवरी 2024 को इस मामले में दाखिल सभी 18 वादों को एक साथ सुनने का आदेश दिया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को हिन्दू पक्ष की 18 याचिकाओं को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए अपना फैसला सुनाते हुए मस्जिद पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया था और ट्रायल शुरू होने से पहले पक्ष रखने का आदेश दिया था.
हिन्दू पक्ष द्वारा दाखिल 18 सिविल वादों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है. ट्रायल शुरू होने से पहले मुस्लिम पक्ष ने रिकॉल अर्जी दाखिल करते हुए 11 जनवरी 2024 को पारित आदेश को वापस लेने और रिकॉल अर्जी पर पहले सुनवाई करने की मांग की थी. जिसको आज हाईकोर्ट ने दोबारा खारिज कर दिया.