नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट ट्रांसफर की गई 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य मानने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष की ओर से चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई टाल दी. जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस पहलू पर पक्षकारों से जवाब मांगा कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका क्या हाई कोर्ट में ही हो सकती है.
इस मामले में हिन्दू पक्ष ने पहले ही कैविएट दाखिल कर रखी है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 अगस्त को मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था. हाई कोर्ट ने इन 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की मांग भी मंजूर कर ली थी. हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल इन 18 याचिकाओं में विवादित स्थल को श्रीकृष्ण जन्मभूमि बता कर उसे हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है.
हिन्दुस्थान समाचार