नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी घोटाले के मनी लांड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. हाई कोर्ट केजरीवाल की याचिका पर कल यानी 21 नवंबर को सुनवाई करेगा. केजरीवाल ने याचिका दायर कर कहा है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए.
10 जुलाई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया था. 17 मई को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को आरोपित बनाया गया था. इस मामले में केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और के. कविता को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत दे चुका है.
ईडी ने 21 मार्च को देर शाम केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 01 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था. केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. ईडी ने 10 मई को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें बीआरएस नेता के. कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह को आरोपित बनाया गया है. कोर्ट ने 29 मई को छठी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.
उल्लेखनीय है कि 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी थी. उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी.
हिन्दुस्थान समाचार