Mahakumbh 2025: उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में डेढ़ महीने बाद 13 जनवरी से महाकुंभ 2025 का आयोजन होने जा रहा है. इसके लिए शासन और प्रशासन पूरी तरह तैयारियों में जुटा हुआ है. महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. इन्ही कदमों में से एक बड़ा कदम यूपी सरकार ने उठाया है. योगी सरकार ने महाकुंभ को सफल बनाने और प्रशासनिक कार्यों अच्छे से संचालित करने के लिए रविवार को एक अस्थायी जिले का गठन किया है. 4 महीनों तक अस्तिव में रहने वाले इस जिले का नाम रखा गया. महाकुंभ मेला. इस नए जिले में 4 तहसील क्षेत्रों के 67 गांवों को शामिल किया गया है. प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने इस अस्थायी जिले के लिए अधिसूचना जारी कर दी.
The Uttar Pradesh government has declared the Maha Kumbh area of Prayagraj as a new district. Which will be known as Maha Kumbh Mela district. This new district has been formed to smoothly manage the special event of Kumbh Mela and conduct administrative work in a better… pic.twitter.com/RkeA20pMfK
— ANI (@ANI) December 1, 2024
इस अस्थायी जिले में प्रशासन वैसे ही काम करेगा जैसे दूसरे जिलों में करता है. इसमें डीएम, एसएसपी समेत सभी विभागों के पद सृजित किए गए हैं. कानून-व्यवस्था मजबूत बनाए रखने के लिए नए जिले में अस्थायी रूप से पुलिस थाने और चौकियां बनाई जाएंगी. महांकुभ मेले जिले में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों को वह सभी अधिकार प्राप्त होंगे. जो सामान्य जिले के अधिकारियों को प्राप्त होते हैं. महाकुंभ की तैयारियों से लेकर मेले के कुशल समापन तक ही यह जिला अस्तित्व में रहेगा. इसके बाद इसका वर्चस्व अपने आप ही समाप्त हो जाएगा.
कैसे होता है नये जिले का गठन?
दरअसल, जिला बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है. राज्य सरकार ही नया जिला बना सकती है या किसी जिले का अस्तित्व समाप्त कर सकती है. जिले के नाम में परिवर्तन भी राज्य सरकार ही करती है. नया जिला बनाने के लिए सरकार आधिकारिक राजपत्र पर अधिसूचना जारी करती है. इसके लिए राज्य के सीएम आदेश दे सकते हैं या विधानसभा में कानून पारित करके नया जिला बनाया जा सकता है. लेकिन महाकुंभ मेला जनपद अस्थायी है. इसे प्रयागराज के ही कुछ गांवों को जोड़कर बनाया गया है. इसके लिए इसी जिले के डीएम की ओर से अधिसूचना जारी की जाती है.