नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) की जांच से संबंधित विभिन्न हाई कोर्ट में चल रहे मामलों को कर्नाटक हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. साेमवार काे जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने सीसीआई की याचिका पर ये आदेश जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दाैरान कहा कि विभिन्न हाई कोर्ट में चल रहे मामलों का तथ्य वैसा ही है जैसा कर्नाटक हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के पास लंबित मामले का तथ्य है. सुनवाई के दौरान विभिन्न प्रतिवादियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें भी कर्नाटक हाई कोर्ट में मामलों को ट्रांसफर करने पर कोई आपत्ति नहीं है.
दरअसल, सीसीआई ने जनवरी 2020 में दिल्ली व्यापार महासंघ की शिकायत पर जांच शुरू की थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अमेजन और फ्लिपकार्ड कुछ चुनिंदा विक्रेताओं को तरजीह देते हैं, जबकि कुछ को नजरअंदाज करते हैं. ये विक्रेता अमेजन और फ्लिपकार्ट के प्लेटफार्म से जुड़े हुए हैं. जून 2021 में कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सीसीआई की जांच के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट ने कहा था कि जांच के शुरुआती दौर में ही जांच रोकना ठीक नहीं है. बाद में सिंगल बेंच के फैसले को कर्नाटक हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सही करार दिया। डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी. अगस्त 2024 में सीसीआई ने अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ शिकायतों को सही पाया था. उसके बाद अमेजन और फ्लिपकार्ट से जुड़े विक्रेताओं ने विभिन्न हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सीसीआई के जांच के विभिन्न पहलुओं को चुनौती दी थी.
हिन्दुस्थान समाचार