कर्नाटक के बेंगलुरु में वर्ष 2020 में हुए इस्लामिक कट्टरपंथियों और वांमपंथियों द्वारा किए गए दंगों की जांच NIA कर रही है. इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट ने आज इंकार कर दिया है.
ANI की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में जमानत की मांग कर रही वामपंथियों की स्टूडेंट विंग SDPI से जुड़े कई आरोपियों के मामले पर आज सुनवाई थी. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है.
UAPA अदालतों की बताई कमी
इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश में यूएपीए मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की कमी का हवाला दिया और हाई कोर्ट और राज्य सरकारों को तीन माह के भीतर इस तरह की अदालतों का गठन करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि इस मामले की सुनवाई में देरी होना अदालतों की कमी है.